ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी हरी झंडी : 3 साल की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान
Nishant Thakur
Fri, Aug 22, 2025ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी हरी झंडी
3 साल की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान
राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल अब कानून बन चुका है
नई दिल्ली। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर रोक लगाने वाले विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद अब यह कानून बन गया है। यह कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा और इस तरह के गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलने के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल अब कानून बन चुका है और जल्द ही इसके लागू होने की तारीख नोटिफिकेशन के जरिए घोषित की जाएगी। इस कानून के तहत सभी तरह के मनी गेम्स पर पूरी तरह बैन होगा, जबकि सरकार ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार का कहना है कि ऑनलाइन मनी गेम्स आज एक गंभीर सोशल और पब्लिक हेल्थ इश्यू बन गए हैं। इनसे न केवल युवाओं में लत और वित्तीय तबाही बढ़ी है, बल्कि समाज पर भी नकारात्मक असर पड़ा है। इस कानून के तहत पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स को चलाना, उसका विज्ञापन करना या उनसे जुड़ा लेन-देन करना अपराध होगा। हालांकि, खिलाड़ियों पर कोई सजा नहीं होगी। लेकिन ऐसे गेम चलाने वाले, विज्ञापन देने वाले और आर्थिक मदद करने वालों को जेल और जुर्माना झेलना पड़ सकता है।
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