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: ट्रेन में इतने किलो से ज्यादा न ले जाए अपना बोरिया-बिस्तर, वरना ट्रेन टिकट से भारी पड़ेगा सामान,देना पड़ेगा फाइन

बमबम यादव

Mon, Jun 6, 2022

चलिए आपको बताते हैं, कितने किलों पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा

रेलवे की एक नई गाइडलाइन के अनुसार अगर यात्री के पास ज्यादा सामान हुआ तो उन्हें फाइन देना पड़ सकता है। असल में, ये नियम फ्लाइट में देखा जाता था, लेकिन अब से रेलवे में भी लागू किया जा रहा है।
आप आजतक जितनी बार भी ट्रेन में गए होंगे, अपने साथ जितना हो सके उतना सामान ले जाते होंगे। यही सोचकर कि कब किस कपड़े या चीज की जरूरत पड़ जाए। साथ में हम खाने पीने का भी बैग अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब शायद आपके इन सामानों में कटौती हो सकती है या फिर ज्यादा सामान होने पर अब से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हां, रेलवे की एक नई गाइडलाइन के अनुसार अगर यात्री के पास ज्यादा सामान हुआ तो उन्हें फाइन देना पड़ सकता है। असल में, ये नियम फ्लाइट में देखा जाता था, लेकिन अब से रेलवे में भी लागू किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं, कितने किलों पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
रेल मंत्रालय ने 29 मई को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि अगर सामान ज्यादा हुआ, तो सफर का मजा आधा हो जाएगा। अधिक सामान पर ट्रेन में सफर न करें। सामान अधिक होने पर पार्सल ऑफिस में जाकर लगेज बुक करा सकते हैं। रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक सामान के सतह यात्रा कर सकते हैं।
अगर कोई इससे अधिक सामान पर यात्रा करता है, तो उससे किराया वसूला जाएगा। वैसे, रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग-अलग निर्धारित किया गया है। रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने संग 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टियर तक 50 किलों सामान ले जा पाएंगे। दूसरी ओर, फर्स्ट क्लास एसी 70 किलों तक सामान यात्री ले जा सकते हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी यात्री को ज्यादा सामान के साथ यात्रा करते हुए देखा जाता है, तो उसे अलग से सामान रेट का छह गुना देना पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति के सामान का 40 किलो से अधिक वजन है, और वो 500 किमी तक की यात्रा कर रहे हैं, तो यात्री केवल 109 रुपए का भुगतान करके इसे लगेज वैन में बुक करवा सकता है। वहीं, अगर यात्री सफर के बीच में ज्यादा सामान के साथ पाया जाता है, तो उसे 654 का जुर्माना देना पड़ेगा।
रेलवे यात्रा के दौरान, स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी भी तरह ज्वलनशील कैमिकल, तेज़ाब, बदबूदार चीजें, पटाखे, चमड़ा, पैकेजों में लाए हुए तेल, घी, ऐसी चीजें जिनके टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकती है। रेल यात्रा के दौरान बैन चीजें भी नहीं ले जा सकते। अगर इन वस्तुओं के साथ आपको पकड़ा जाता है, तो आप पर धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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